ब्रेकिंग न्यूज़ पलामू: हत्यारोपी भाई को उम्रकैद की सजा

झारखंड/पलामू: पलामू व्यवहार न्यालय के द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश की अदालत में हत्या के एक मामले में सदर थाना के सुआ बिंधवा टोला जितेंद्र कुमार सिंह को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 हजार रुपए का थर्डदंड लगाया गया है। थर्डदंड की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। इस मामले में सदर थाना के सुआ निवासी भरदुल सिंह ने सदर थाना में  कांड संख्या 463/13 तिथि 8 अक्टूबर 2013 को भारतीय दंड विधान की धारा 302 201 34 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में जितेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया था। जितेंद्र कुमार सिंह पर आरोप है कि 7 अक्टूबर 2013 को अपने चचेरे भाई भोला सिंह (मृतक) के चचेरे भाई के साथ अपने मृतक बाबा के पैसों को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। इस दौरान जितेंद्र कुमार सिंह ने जान से मारने की धमकी दी थी। उसी रात में भोला सिंह के बड़े भाई जितेंद्र कुमार को समझाने बुझाने भोला सिंह के घर में गए। उसी रात में 8:00 बजे घर में निकलने पर भोला सिंह को रेलवे लाइन पर ले जाकर जितेंद्र सिंह ने गोली मार दी थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए जितेंद्र कुमार सिंह को उपरोक्त मामले में सश्रम  आजीवन करवास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया।

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